
मुंबई, 2 फरवरी। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को तगड़ा झटका लगा है। वानखेड़े के नवी मुंबई स्थित होटल और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की शिकायत के बाद थाणे के कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने उनके सदगुरु होटल और बार का लाइसेंस रद्द र दिया। नवाब मलिक ने शिकायत की थी की वानखेड़े ने जानबूझकर धोखाधड़ी के माध्यम से यह लाइसेंस प्राप्त किया था। खबरों की मानें तो समीर वानखेड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में अपनी उम्र को गलत तरीके से पेश किया था।
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अपनी शिकायत में कहा था कि समीर वानखेड़े के पास 1997 से अब तक परमिट रूम और बार लाइसेंस है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वानखेड़े नवी मुंबई में सदगुरु नाम से एक होटल और बार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोई केंद्र सरकार का अधिकारी अपने नाम पर बार का लाइसेंस रख सकता है?
लाइसेंस के तहत समीर वानखेड़े को शराब, हल्के पेय पदार्थ और फरमेंटेड शराब बेचने की अनुमिती दी गई थी। खबर के मुताबिक ठाणे के डीएम ने आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील की दलील सुनने के बाद होटल का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल में पाया कि जिस समय उन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी, जबकि लाइसेंस पाने कि वैध उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद निषेध अधिनियम की धारा 54 के तहत उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
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